युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को जिला अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई के बाद नियमित जमानत दी गई।
युवा कांग्रेस और भाजपा के बीच खूनी झड़प के बाद पुलिस ने थाना बालूगंज में भाजपा की शिकायत पर विक्रमादित्य को एफआईआर में नामजद किया है।
इसके बाद विक्रमादित्य ने वकीलों के माध्यम से 31 जनवरी को जिला अदालत शिमला से अग्रिम जमानत ले ली। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित मंडयाल की अदालत ने चार फरवरी तक विक्रमादित्य सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी।
चार फरवरी को अदालत ने अग्रिम जमानत के फैसले को बरकरार रखते हुए सात फरवरी को सुनवाई रखी थी। सात फरवरी को कोर्ट ने मामला नौ फरवरी तक टाल दिया। कोर्ट ने विक्रमादित्य सिंह को पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं।