इस मसले पर वीरवार को सुनवाई होगी। बुधवार को उस गैर सरकारी संगठन की ओर से इस मामले का उल्लेख किया गया, जिसकी याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कसौली में अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया था।
गत 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर मुहर लगा दी थी। हिमाचल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा, हम सभी शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पर पीठ ने कहा, क्या लोगों को मारकर आदेश का पालन होगा। पीठ ने साफ किया कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि क्या कमियां रहीं? क्या महिला अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा दी गई थी? आखिर दिनदहाड़े गोली मारकर आरोपी मौके से कैसे भाग गया।
फरार हत्या आरोपी पर पुलिस ने एक लाख रुपये का ईनाम घोषित कर दिया है। प्रदेश पुलिस ने यह ईनाम आरोपी की पुख्ता सटीक सूचना देने या पकड़ने वाले के लिए रखा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ को टीमें भेज दी हैं।
महिला अधिकारी पर गोली चलाने का आरोपी विजय ठाकुर बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में निदेशक सिविल के पीए के पद पर कार्यरत विजय इन दिनों तीन हफ्ते की छुट्टी पर है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 23 अप्रैल से 11 मई तक विजय ठाकुर ने तीन हफ्ते की छुट्टी ली हुई है।