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HP High Court: दुष्कर्म के कथित आरोपी को हिमाचल हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

Mon, 20 Feb 2023 07:35 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कथित आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी छह फरवरी से न्यायिक हिरासत में है, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कथित आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी छह फरवरी से न्यायिक हिरासत में है, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके आरोपी के साथ तीन सालों से संबंध है। इस बीच आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बाद दुष्कर्म किया। आरोप लगाया गया है कि अब आरोपी के घरवाले जाती का बहाना लगाकर शादी करने से इंकार कर रहे है। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता आरोपी से संबंध बनाते समय पर्याप्त परिपक्व थी। आरोपी पर लगाए गए आरोप अभी अदालत में सिद्ध होने बाकी हैं, जिसमें समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा पर सत्र न्यायाधीश ने लगाई मुहर
जिला अदालत चक्कर ने चेक बाउंस मामले में सुनाई गई सजा पर अपनी मुहर लगा दी है। सत्र न्यायाधीश ने ठियोग निवासी मनी राम की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। दोषी मनी राम को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठियोग ने एक वर्ष का कारावास और दो लाख 40 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। दोषी ने इस निर्णय को अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश शिमला के समक्ष चुनौती दी। मामले के अनुसार दोषी ने शिकायतकर्ता से एक लाख 24 हजार रुपये का उधार लिया था। लोन की एवज में उसने चेक जारी किया था। चेक बाउंस होने पर कंपनी ने दोषी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठियोग की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर निचली अदालत ने पाया था कि दोषी ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था। सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि निचली अदालत ने मनी राम को चेक बाउंस का दोषी ठहराए जाने वाला निर्णय सही सुनाया है।

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महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपों से बरी जिला अदालत ने पुलिस का अभियोग किया खारिज

 जिला अदालत चक्कर ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपों से दुर्गापुर निवासी पूर्ण चंद को दोषमुक्त किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला ने पुलिस के अभियोग को खारिज करते हुए आरोपी को बरी किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने ढली थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए, 354 डी और 323 के तहत मामला दर्ज किया था। चार जून 2019 को महिला ने पुलिस को शिकायत की थी कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। मामले की जांच कर पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में अभियोग चलाया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए नौ गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। 
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