परवाणू की एक फर्म पर बिना ई-वे बिल के लाखों रुपये का कच्चा माल लाने पर राज्य कर और आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने गश्त के दौरान दिल्ली से परवाणू की ओर आ रहे एक ट्रक को जांच के लिए रोका। इस दौरान ट्रक में लदा कच्चा माल बिना ई-वे बिल के पाया गया।
परवाणू की एक फर्म पर बिना ई-वे बिल के लाखों रुपये का कच्चा माल लाने पर राज्य कर और आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने गश्त के दौरान दिल्ली से परवाणू की ओर आ रहे एक ट्रक को जांच के लिए रोका। इस दौरान ट्रक में लदा कच्चा माल बिना ई-वे बिल के पाया गया। जिसके बाद विभाग की टीम ने परवाणू की फर्म पर 8 लाख 79 हजार 712 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। विभाग की आगामी कार्रवाई जारी है। विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के सहायक राज्य कर और आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा, शशिकांत शर्मा, सूरज (प्रशिक्षणाधीन निरीक्षक) और कांस्टेबल किरण कुमार ने मौके पर जब ट्रक पर लदे कच्चे माल की जांच की तो संबंधित व्यक्ति मौके पर चेकिंग टीम को ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज न दिखा सका। ट्रक में करीब 29 लाख रुपये का कच्चा माल लदा था।
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निरीक्षण टीम ने जांच के दौरान पाया कि इस कच्चे माल से भरा ट्रक दिल्ली की एक फर्म से परवाणू लाया जा रहा था। जिसका ई-वे बिल नहीं भरा गया था। टीम के अधिकारी मनोज सचदेवा ने बताया कि जीएसटी नियमों में यह प्रावधान है कि कोई भी सामान पचास हजार से अधिक की बिलिंग का हो तो गाड़ी की आवाजाही पर ई-वे बिल का भरा जाना जरूरी होता है। कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने मौके पर कंपनी से ई-वे बिल न भरने पर देय कर और जुर्माने के रूप में 8 लाख 79 हजार 712 रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई, उसके बाद ही सामान से भरे ट्रक को जीएसटी प्रावधानों के तहत छोड़ा गया। उधर, मामले की पुष्टि राज्य कर और आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने की है।