कंडक्टर भर्ती रद्द करने के मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) अब प्रशासनिक ट्रिूब्यूनल के फैसले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती देगा। ट्रिब्यूनल ने 20 दिसंबर को याचिका पर जून 2016 में शुरू की गई 500 कंडक्टरों (ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट) की भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया था।
मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री जीएस बाली ने फैसले को चुनौती देने की बात कही। एचआरटीसी दावा कर रहा है कि बीओडी की मंजूरी के बाद ही कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। जून 2016 में भर्ती के लिए आवेदन मांगे।
इसमें लगभग 25 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। एचआरटीसी ने चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए 500 पदों के लिए इंटरव्यू भी लिए। इसी बीच, एक आवेदक ने एचआरटीसी पर नियमों को दरकिनार कर चहेतों को नियुक्त करने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।