हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर कुल्लू जिला प्रशासन ने कसोल में बिना अनुमति चल रहे होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के दो दिन बाद ही जिला प्रशासन ने कुल्लू के कसोल में बिना अनुमति चल रहे 44 में से 42 होटलों को एक साथ सील कर दिया है।
प्रशासन की दो टीमों ने पुलिस पहरे में कार्रवाई को अंजाम दिया। दो होटल मालिकों के मौके पर दस्तावेज दिखाने से उन्हें फिलहाल राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अवलोकन के दौरान पाया था कि कसोल में 60 में से 44 होटल बिना पर्यटन विभाग की अनुमति के चल रहे हैं।
जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत भी अनुमति नहीं ली गई है। हाईकोर्ट ने उपायुक्त कुल्लू को इन होटलों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए। प्रशासन की कार्रवाई से होटलियरों में हड़कंप मचा रहा। कोर्ट के आदेश पर ये अब तक सबसे बड़ी और त्वरित कार्रवाई हुई है।