हिमाचल में विवाह पंजीकरण शुल्क 40 गुना बढ़ गया है। सामान्य वर्ग के लोगों को अब पांच रुपये के बजाय 200 रुपये शुल्क चुकाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2016 के तहत पंजीकरण फीस बढ़ाई गई है। अब विवाह के 30 दिन बाद और 90 दिन से पहले पंजीकरण कराने पर 400 रुपये लेट फीस लगेगी।
पहले लेट फीस मात्र दस रुपये थी। बीपीएल और आईआरडीपी परिवारों को विवाह पंजीकरण के लिए 5 के बजाय 25 रुपये देने होंगे। लेट फीस 10 रुपये की जगह 50 रुपये लगेगी। विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने अधिसूचना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता से फीस में संशोधन के लिए सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं।