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Shimla News: चरस तस्करी के दोषी को 4 साल का कठोर कारावास

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पुलिस ने कसुम्पटी में पकड़ा था दोषी
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सैूलन में हेयर ड्रेसर का काम करता था आजम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आजम को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। दोषी आजम (29) पुत्र मोहम्मद आजम, निवासी मोहल्ला मुगलपुर सहसपुर अहतमाली, तहसील धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप और उप जिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2021 को पुलिस की एक टीम कसुम्पटी क्षेत्र में गश्त पर थी। दोपहर करीब 2:15 बजे सूचना मिली थी कि एक सैलून में एक युवक प्रतिबंधित मादक पदार्थ बेच रहा है। टीम ने सैलून में छापामारी की तो वहां पर तीन लोग मौजूद थे। सैलून में तलाशी ली गई। इसी दौरान सैलून के अंदर बने एक कमरे में गद्दे के नीचे एक माइक्रोन बैग बरामद किया। पुलिस ने उस पीले रंग के बैग की तलाशी ली जिसमें 360 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद छोटा शिमला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों की जांच की और मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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