कोई मामला लंबित नहीं : ओंकार
बीते दो साल में धारा 118 के तहत प्रदेश में 736 आवेदन मंजूर किए गए हैं। इनमें 355 निवेश संबंधी या व्यावसायिक जबकि 381 घरेलू श्रेणी के लिए अनुमति दी गई है। धारा 118 के तहत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। - ओंकार चंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व
रियल एस्टेट में निवेश के लिए भी दिखा रहे दिलचस्पी
हिमाचल प्रदेश में लोग रियल एस्टेट में निवेश को भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीते दो सालों में रियल एस्टेट के 34 प्रोजेक्टों को सरकार ने धारा 118 के तहत मंजूरी दी है। हिमाचल की स्वच्छ आबोहवा लोगों को यहां रहने के लिए आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हिमाचल में अपना विस्तार कर रही हैं।
381 लोगों को रिहायशी मकानों के लिए मिली अनुमति
प्रदेश सरकार ने दो साल में 736 आवेदनों में से रिहायशी मकानों के 381 मामलों को भी धारा 118 के तहत अनुमति दी है। रिहायशी मकान बनाने के लिए धारा-118 के तहत ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जाती है, जो 30 साल से हिमाचल में रह रहा हो।
धारा 118 के तहत दी गईं स्वीकृतियां
औद्योगिक मंजूरियां 176
रियल एस्टेट 34
शिक्षण संस्थान 03
अन्य वाणिज्यिक 03
हाइड्रो प्रोजेक्ट 03
धार्मिक चैरिटेबल 10
पर्यटन 126
कुल 355
घरेलू आवासीय 381