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हिमाचल: सोलन और सिरमौर की दो नॉन वोवन कंपनियों पर 3.17 करोड़ का जुर्माना

Sat, 24 Dec 2022 10:30 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नाहन (सिरमौर)

सार

केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है। इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी दिया है। 
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जीएसटी अधिनियम में कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 राज्यकर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने सिरमौर व सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। विभाग ने इन कंपनियों पर 3.17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है। इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी दिया है।   दरअसल, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत एडवांस रूलिंग के तहत ये आदेश पास किया कि कैरी बैग पर 5 फीसदी जीएसटी है। इसी रुलिंग का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी नॉन वोवन व्यापारियों ने पांच फीसदी कर देना शुरू कर दिया।

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खरीद कर 18 फीसदी था। जबकि, बिक्री पर पांच फीसदी रूलिंग दे दी गई। लिहाजा, व्यापारियों ने 13 फीसदी कर कम दिया। वहीं, 13 फीसदी खरीद पर जो इनपुट टैक्स क्रैटिड बना, उसको भी रिफंड ले लिया। सोलन व सिरमौर की सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार से 7 करोड़ से ज्यादा रिफंड लिया है। इनमें पांच के नोटिस की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दो कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। विभाग पूरे प्रदेश की अन्य नोन वोवन कंपनियों के रिफंड का आकलन कर रहा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैगस पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया है।  जबकि, कंपनियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी दिया और रिफंड भी वापस ले लिया। इसके चलते प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। विभाग ने सोलन व सिरमौर की दो कंपनियों को 3,17,77,035 का जुर्माना लगाया है।

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