हिमाचल में विदेशी फंड से पोषित लगभग 150 संस्थाओं पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शिकंजा कस दिया है। अब शर्त लगाई है कि ये संस्थाएं 20 हजार रुपये से ऊपर का कोई भी भुगतान कैश से नहीं कर सकेंगी।
इन्हें चेक या डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। हिमाचल की 47 तिब्बती, मिशनरी संस्थाओं और एनजीओ को तो तीन साल का वार्षिक रिटर्न नहीं देने पर गृह मंत्रालय से पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं।
अब इनके खर्च पर भी नई शर्त लगा दी है। गृह मंत्रालय के विदेशी डिविजन के एफसीआरए विंग के संयुक्त सचिव जीके द्विवेदी ने 21 अक्तूबर को विदेशी फंडिंग वाले हिमाचल के सभी एनजीओ को एक सर्कुलर (संख्या-एफ नंबर 11/21022/58(136)2014-एफसीआरए एमयू) जारी किया है।