अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना दो स्थानों पर होगी। मतगणना 17 जून को सुबह 9 बजे आरंभ होगी। वार्ड-1 से वार्ड-18 और वार्ड-27 से 34 तक मतदान की गणना एसडीएम शहरी हेमिस नेगी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में होगी। वार्ड-19 से 26 की मतगणना एसडीएम ग्रामीण ज्ञान सागर नेगी की अध्यक्षता में डीसी कोर्ट रूम में होगी।
उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मतगणना केंद्र में सिर्फ उम्मीदवार, उनके इलेक्शन एजेंट और मतदान केंद्र के एजेंट का प्रवेश ही मान्य होगा। मतगणना केंद्र में प्रवेश सिर्फ पहचान पत्र से ही मान्य होगा। मतगणना के दिन प्रेस और मीडिया के लिए अलग से मीडिया रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान कार्ट रोड से उपायुक्त कार्यालय तक सिर्फ सरकारी वाहनों को आने की ही अनुमति होगी।
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मतदान के लिए ये पहचान पत्र मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, वे 15 अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्कम टैक्स पहचान पत्र, प्रदेश, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र अधिकृत, स्थानीय निकाय अथवा किसी भी निजी औद्योगिक घराने के कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र मतदान के लिए वैध प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा मतदाता बैंक, किसान अथवा डाकघर की पासबुक, किसी भी प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र प्रमाण पत्र, संपत्ति के कागज जिसमें लीज अथवा पंजीकृत डीड इत्यादि शामिल है। शस्त्र लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी किया गया कंडक्टर लाइसेंस, पेंशन रिकॉर्ड में भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन पेमेंट आर्डर रेलवे या बस पास, विकलांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मतदाता पहचान मतदान के लिए वैध प्रमाण पत्र होगा। पहचान पत्र में मतदाता का नाम और उनके पिता या पति का नाम और फोटो की पहचान ही जांची जाएगी। पहचान पत्र में यदि शिमला से बाहर का पता दर्ज होगा तो भी मतदाता वोट दे सकेंगे।