हिमाचल सरकार ने गुरुवार को उद्योगों से जुड़े तीन संशोधित कानून अधिसूचित कर दिए हैं। अब हिमाचल के उद्योगों में कामगारों को किसी भी तिमाही में 115 घंटे का ओवरटाइम मिलेगा। पहले श्रमिकों को 75 घंटे का ओवरटाइम लिया जाता था। हालांकि, इसके लिए उन्हें दोगुना दिहाड़ी देनी होगी। सरकार ने यह व्यवस्था छोटे उद्योगों या लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए की है।
हिमाचल कैबिनेट ने तीन मौजूदा कानूनों फैक्ट्री एक्ट 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध कामगार अधिनियम 1970 की विभिन्न धाराओं के संशोधन का मई में हुई बैठक में फैसला लिया है। गुरुवार को राज्यपाल से मंजूरी लेने के बाद तीनों कानूनों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें छोटी औद्योगिक इकाइयों में अनुबंध कामगारों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 की जाएगी।
छोटी फैक्ट्रियों और लघु औद्योगिक इकाइयों में भी 10 और 20 से बढ़ाकर 20 और 40 होगा। इस संशोधन के बाद बिजली से चलने वाले उद्योगों में कामगारों की संख्या दस से बढ़ाकर 20 की जाएगी, जबकि बिना बिजली से चलने वाले उद्योगों में कामगारों की संख्या 40 हो जाएगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम भी सरल किए गए हैं।