हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में झाड़माजरी की एक कंपनी में कार्यरत युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विरेंद्र ठाकुर की अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर 2015 को झाड़माजरी स्थित ओरया हेल्थ केयर कंपनी में कार्यरत युवती पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया था। बिहार के जिला पटना निवासी संतोष कुमार का कहना था कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन युवती की ओर से मना करने पर उसने उस पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे उसे 25 से तीस फीसदी जख्म हो गए थे।