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एसडीएम थप्पड़ कांड: नरेश मीणा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज; बढ़ सकती है मुश्किलें

Fri, 14 Feb 2025 02:36 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक

सार

Rajasthan: नरेश मीणा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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नरेश मीणा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव से जुड़े मामले में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने इस मामले में पहले जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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क्या है मामला?
चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद समरावता क्षेत्र में उपद्रव हुआ। इस घटना को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। अब हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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