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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दस साल की कैद

Sat, 27 Oct 2012 03:03 PM IST
जयपुर/इंटरनेट डेस्क
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जयपुर के जेसी बोस छात्रावास में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में शहर की फास्ट ट्रेक अदालत ने सात अभयुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले के दूसरे प्रकरण (भारत भूषण बनाम सरकार) के 12 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। तीन अभियुक्त दोनों ही मामलों में नामजद थे। साथ ही अदालत ने जुर्माना राशि को क्ष्रतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। 15 साल पहले का यह मामला देश-प्रदेश में चर्चा का विषय रहा था।
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अपर सेशन न्यायाधीश नेपाल सिंह ने शुक्रवार को यह आदेश सुनाया। पीड़िता के बयान पर गांधी नगर थाना व महिला थाना गांधी नगर में दो प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गांधी नगर थाने के प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक जुगल बिहारी भारद्वाज ने मामले में 36 गवाह तथा 39 साक्ष्य पेश किए। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सभी आठ अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया। अदालत में उपस्थित छह अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अभियुक्त सुरजीत सिंह उर्फ भोलू पहले से जेल में है। एक अन्य अभियुक्त नरेंद्र कस्वां के सुनवाई के दौरान मौजूद न होने के कारण उसे सजा नहीं सुनाई जा सकी। आदलत ने आदेश दिया है कि अभियुक्तों की ओर से जुर्माना राशि जमा होने पर कुल रकम 68 हजार रूपये पीड़िता को दिए जाएं।

सजा पाने वालों में संदीप दहिया (महियावाली चूनागढ़ श्रीगंगानगर), ओम बेनीवाल (नीमला, हनुमानगढ़), कौर सिंह (अनूपगढ़ श्रीगंगानगर), महेन्द्र प्रताप भाखर (मोरजण्ड खारी सार्दुल शहर), सहसकरण उर्फ संस्कार उर्फ शेषकरण (गंगा गीदड़ खेड़ा डबवाली सिरसा), शिवदयाल सिहाग (गोलुवाला हनुमानगढ़) और भोलू उर्फ सुरजीत यादव (बहरामपुर गुड़गांव) शामिल हैं।
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महिला थाने के प्रकरण में अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। भारत भूषण पारीक, मनोज सहारण, तारा चौधरी, राजेश चौधरी, हरीश सिहाग, विवेक विश्नोई, नरेन्द्र सिहाग, कपिल चौधरी व रणधीर कड़वासरा, ओम बेनीवाल, संदीप दहिया, और सहसकरण को बरी कर दिया गया।
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