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Sirohi News: पंप संचालकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का रिजर्व स्टॉक रखना होगा अनिवार्य, जानिए क्यों है जरूरी

Tue, 28 May 2024 09:30 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही

सार

आगामी मानसून के दौरान सिरोही जिले में हर पेट्रोल पंप पर दो हजार लीटर पेट्रोल, तीन हजार डीजल और 100 एलपीजी सिलेंडर का रखना होगा रिजर्व स्टॉक। 30 सितंबर 2024 तक आदेश प्रभावशील रहेगा।
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सिरोही जिला न्यायालय एवं सेशन न्यायाधीश। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिरोही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आगामी मानसून के दौरान अतिवृष्टि की आशंका के मद्देनजर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों, रसाई गैस की नियमित आपूर्ति को दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस दौरान हरेक पेट्रोल पंप पर 2 हजार लीटर पेट्रोल, 3 हजार डीजल और 100 एलपीजी सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक रखने के लिए पाबंद किया गया है। यह आदेश 30 सितंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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आदेश में जिला कलेक्टर ने कहा है कि मानसून के दौरान पंप संचालक किसी भी सरकारी वाहन को पेट्रोलियम उत्पाद देने से इंकार नहीं करेंगे। रिजर्व स्टॉक का जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी और शेष स्थानों पर संबंधित तहसीलदारों के आदेश से ही वितरण किया जा सकेगा। पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी मिलने में कठिनाई आने पर तत्काल जिला रसद अधिकारी और संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों को सूचित करेंगे, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

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