फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sawai Madhopur: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 80-80 हजार का लगाया जुर्माना

Sat, 27 May 2023 08:01 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर

सार

आरोपियों ने पांच अप्रैल 2021 को नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ़्तार कर लिया था।
विज्ञापन
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : Amar Ujala Digital
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए करौली के कैलादेवी निवासी दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 80-80 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


सवाई माधोपुर की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के आरोपियों करौली निवासी गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड से दिया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपियों ने पांच अप्रैल 2021 को नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ उदई मोड़ थाना गंगापुरसिटी में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ़्तार कर लिया था। तब से ही दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ 80-80 रुपये जुर्माना लगाया
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड भी दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें