जयपुर घूमने आई जापानी युवती के साथ दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में निचली अदालत ने तीन मुख्य अभियुक्तों को शुक्रवार को 20-20 साल की सजा सुनाई। मामले में अदालत ने तीन लोगों को बरी कर दिया है।
अदालत ने करीब सात महीने में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला दिया है। यह वारादात इस साल फरवरी में हुई थी। मुख्य अभियुक्त अजीत सिंह, अब्दुल वाहिद और अबरार को 20-20 साल तथा तीन अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
पूरी सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान हुए और 270 दस्तावेज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए। बता दें कि अजीत सिंह गाइड बनकर युवती को जयपुर में जलमहल सहित कई जगह घुमाने के बाद देर शाम 55 किलोमीटर दूर मोजमाबाद ले गया। यहां अभियुक्त ने अपने साथियों को भी बुला लिया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जैसे-तैसे हाईवे तक पहुंची, जहां से राहगीरों ने उसे दूदू थाने पहुंचाया।