बीकानेर जमीन सौदा मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले में स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।
पिछली कई सुनवाई से मामला टलता जा रहा है। जिसको लेकर ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई पर ऐतराज भी जताया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। गिरफ्तारी पर लगी रोक के खिलाफ (ईडी) ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है।
मालूम हो कि, इससे पहले 12 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तब वाड्रा की याचिका पर अंतिम बहस नहीं हो पाई थी। इसे लेकर ईडी के वकील एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने विरोध जताया था और मामले की अंतिम बहस शुरू करने के लिए कई बार कहा था।