आज सुबह शहर में चाइनीज मांझे से बाइक सवार का गला कटने के बाद जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. मंत्री ने आदेश जारी धातुओं से निर्मित मांझे पर रोक लगा दी है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है।
गौरतलब है कि चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार होने के साथ ही विद्युत का सुचालक भी होता है, जिसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना होती है। साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत सप्लाई में बाधा के साथ बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाइनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही पक्षियों को पतंगबाजी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा शाम पांच से सात बजे की समयावधि में पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश आज मध्यरात्रि से लागू होकर 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा और आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि आज सुबह राजेंद्र पाल एवं मुकेश जैन नामक युवक बाइक पर अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इस दौरान ओवरब्रिज के निकट चाइनीज मांझे से मुकेश जैन का गला कट गया था, जिसके बाद उसे तुरंत बांगड़ अस्पताल ले जाया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं।