कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें प्रदेशवासियों को पाबंदियों पर कुछ छूट दी गई है। संडे कर्फ्यू खत्म कर बाजार रात 10 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। शहरी क्षेत्रों के 10वीं से 12वीं तक के स्कूल भी एक फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खोले जाएंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी की, यह 31 जनवरी सोमवार से लागू होगी।
नई गाइडलाइन में शहरों में लगने वाले संडे कर्फ्यू को खत्म किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे पहले ही खत्म किया जा चुका है। सोमवार से बाजार रात आठ बजे की जगह दस बजे तक खोले जाएंगे। बाजार खोलने के समय को दो घंटे बढ़ा दिया गया है।
इन पॉइंट में जानिए क्या कर सकेंगे और क्या नहीं
- प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, बिना जरूरी काम के लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे।
- उर्स, मरू महोत्सव और बड़े पशु मेले कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लग सकेंगे।
- कोरोना केस के आधार पर हर सप्ताह पाबंदियों में छूट का रिव्यू होगा।
- जल्द ही जिम, थिएटर, शादियों और रेस्टोरेंट में लोगों की लिमिट बढ़ाई जा सकती है।
- 31 जनवरी तक वैक्सीन लगावाना अनिवार्य किया गया है।
- 1 फरवरी से कंपनी, दुकान या किसी भी जगह काम करने वाले लोगों के वैक्सीनेशन की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी।
- वैक्सीनेशन का ब्योरा नहीं देने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।
- 31 जनवरी से सभा, रैली धार्मिक या राजनीतिक जैसे सभी कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- राजनीतिक, सामाजिक सहित अन्य आयोजनों की जानकारी डीओआईटी के पोर्टल पर देनी हागी।