नागौर में SP की नियुक्ति को लेकर RLP की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे निस्तारित कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन देने के निर्देश दिए। अब आयोग मामले पर विचार कर उचित निर्णय लेगा।
नागौर में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
क्या था पूरा मामला
हाईकोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने RLP की याचिका पर सुनवाई के बाद इसे निस्तारित कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी मांग और आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। अदालत ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन और उसमें उठाए गए मुद्दों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाए।
अब चुनाव आयोग के स्तर पर होगा फैसला
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नागौर में SP की नियुक्ति का मामला अब चुनाव आयोग के समक्ष जाएगा। अदालत ने फिलहाल SP की नियुक्ति को लेकर सीधे कोई आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि RLP को अपनी मांग चुनाव आयोग के सामने रखने का निर्देश दिया है। अब RLP की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आयोग इस मामले में याचिकाकर्ता की मांग और उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए उचित निर्णय लेगा।
चुनाव से पहले क्यों अहम है मामला