नागौर जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खींवसर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम के माध्यम से हजारों लोगों को ठगने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी जतिन जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी अदिति उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रामकैलाश (21) निवासी सिणोद, थाना खींवसर, लंबे समय से साइबर ठगी में सक्रिय था।
‘RCM प्लस’ के जरिए 7000 से अधिक लोगों को जोड़ा
जांच में सामने आया कि आरोपी ने ‘RCM प्लस’ नाम से टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बनाकर करीब 7000 से अधिक लोगों को जोड़ रखा था। वह टास्क, साइन-अप बोनस, रेफरल इनकम, रेटिंग और क्विक इनकम जैसे प्रलोभन देकर लोगों से पैसे ऐंठता था।
फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाकर जीतता था भरोसा
पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी वेबसाइट तैयार करता था और बैंक डेबिट-क्रेडिट मैसेज को एडिट कर नकली ट्रांजेक्शन दिखाता था। इस तरीके से वह लोगों का विश्वास जीतकर उनसे रकम ठगता था।
जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल को संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन सिणोद क्षेत्र में मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां एक खंडहरनुमा कमरे में मौजूद युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान रामकैलाश के रूप में बताई। उसके पास से बरामद मोबाइल फोन में ठगी से जुड़े चैट और ग्रुप संचालन के प्रमाण मिले।
वर्क फ्रॉम होम के नाम पर रचता था ठगी का जाल
आरोपी टेलीग्राम के जरिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम, कैप्चा एंट्री और ऑनलाइन टास्क के नाम पर जोड़ता था। शुरुआत में छोटे भुगतान दिखाकर विश्वास बनाता और बाद में बड़ी रकम लेकर संपर्क तोड़ देता था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में प्रहलादराम और किसनाराम नामक दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
पुलिस की अपील, सतर्क रहने की सलाह
नागौर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन टास्क, डबल मनी या आसान कमाई के झांसे में न आएं। साइबर ठगी की किसी भी घटना की तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।