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Nagaur: सरकारी पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन जोड़कर 500 बीघा में खेती करने का मामला, सात आरोपी गिरफ्तार

Tue, 18 Mar 2025 10:25 AM IST
नागौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर

सार

Nagaur: पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), 326(ए), 326(सी), 318(4), 324(3) बीएनएस व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जायल थाना अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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जिले के जायल उपखंड के तरनाऊ गांव में सरकारी पेयजल पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन जोड़कर 500 बीघा में खेती करने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
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कैसे हुआ खुलासा?
बीते दिनों जायल थाना पुलिस और डीएसटी टीम को सूचना मिली कि तरनाऊ गांव की सरहद पर सरकारी नहरी पाइपलाइन को काटकर अवैध रूप से दो बीघा में फ्रॉम पौंड बनाया गया है। इस पानी का इस्तेमाल 500 बीघा भूमि पर खेती के लिए किया जा रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी अस्थायी जल कनेक्शन का उपयोग कर सरकारी पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं, जिससे आसपास के गांवों में पानी की भारी किल्लत हो गई।

07 आरोपी गिरफ्तार, 01 अब भी फरार
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों श्रवणराम, दिलीप, भंवरलाल, मुकेश, शंकरलाल और श्रवणसिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, सातवें आरोपी हीराराम को भी पकड़ लिया गया है। अभी भी एक आरोपी, नाथूराम बीडियासर (निवासी फरदोद), फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
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सरकार को हुआ भारी नुकसान
जायल एईएन पीएचईडी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने जायल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि सरकारी नहरी पेयजल पाइपलाइन को अवैध रूप से काटकर कृषि उपयोग में लिया गया। इससे न केवल लाखों रुपए का सरकारी नुकसान हुआ, बल्कि आसपास के गांवों को पीने के पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ा।
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कौन-कौन से मामले दर्ज किए गए?
पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), 326(ए), 326(सी), 318(4), 324(3) बीएनएस व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जायल थाना अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
 
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