पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी लक्ष्मी विलास होटल मामले में जोधपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान शौरी के वकील प्रदीप शाह ने उनकी तरफ से जमानती मुचलके पेश किए। शौरी की तरफ से दो लाख रुपये का व्यक्तिगत जमानत बांड पेश किया गया। शौरी ने कहा, गुमनाम शिकायत पर 2014 में केस शुरू हुआ लेकिन सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में दो बार कहा कि इसकी कोई योग्यता नहीं है।