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Rajasthan: पंचों ने सरकारी कर्मचारी को समाज से निकाला, बेटी की शादी का रिश्ता टूटने की कगार पर, जानें मामला

Fri, 05 Aug 2022 03:00 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा

सार

पीड़ित व्यक्ति पंचों के फैसले की शिकायत करने थाने पहुंचा तो समझौता कराने की बात कहकर पुलिस ने उसे वापस भेज दिया। 1 अगस्त को उसने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश के बाद  पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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आठ गांव के समाज की पंचायत ने सुनाया फैसला। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राजस्थान की खाप पंचायतों के विवादित फैसले अक्सर सामने आते रहते हैं। खाप पंचायत का ऐसा ही एक फैसला भीलवाड़ा में सामने आया है। यहां पंचों ने उधार नहीं चुकाने पर एक युवक को समाज से बाहर कर दिया। पंचों ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर कोई उससे संबंध रखता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।     

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला भीलवाड़ा के गंगापुर थाना इलाके का है। सहाड़ा चौराहा के पास रहने वाले माधुलाल भील तहसीलदार के ड्राइवर है। माधुलाल ने बताया कि 2018 में उसने भग्गा भील से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। 2019 में ब्याज सहित 64 हजार रुपये उसे दे दिए थे, इसके बाद भी वह और रुपये देने के लिए दबाव बना रहा था। 

रुपये नहीं देने के कारण भग्गा भील ने 16 जून को आठ गांव के समाज की पंचायत बुला ली। इस पंचायत ने रुपये नहीं लौटाने पर माधुलाल को दोषी माना। इसके बाद फैसला सुनाते हुए उसे समाज से बाहर कर दिया और 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पंचों ने अपने फैसले में कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर माधुलाल से संबंध रखता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित माधूलाल कहा कि, पंचों के इस फैसले का असर जिंदगी पर पड़ रहा है। समाज का कोई भी व्यक्ति उनके परिवार से बात नहीं कर रहा है। बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है।  
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माधुलाल के अनुसार 17 जून को वह पंचों के फैसले की शिकायत करने थाने गया था, लेकिन गंगापुर थाना पुलिस ने समझौता कराने की बात कहकर वापस भेज दिया। कहीं से मदद नहीं मिलने पर उसने 1 अगस्त को कोर्ट में एक याचिका दायर की। मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कराने के आदेश दिए। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने 22 पंचों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पंच भग्गा भील, रतन भील, सोनी भील, सागर भील, नानूराम भील, शंकर भील, प्यारचंद भील, माधवलाल भील, नारू भील, गेहरू भल, हासु भील, भैरूलाल भील, भूरा भील, रामचंद्र भील, बद्री भील, भूरा भील, मोहन भील, रामलाल भील, धन्ना भील, शंकर भील, हीरालाल भील को मामले में आरोपी बनाया है।  

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