राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिवअप अभियान चलाया है। केकड़ी जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में सही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सकेगा और खाद्य सुरक्षा के लाभों का सही दिशा में उपयोग होगा।
सक्षम व्यक्तियों से अपील
जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी एवं अधिकारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय एवं परिवार में किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोड़कर, चार पहिया वाहन हो, वे निष्कासन सूची में सम्मिलित हैं। इस प्रकार के सक्षम व्यक्तियों से अपील की जा रही है कि वे अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है।
वसूली के साथ होगी कानूनी कार्रवाई
जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी कि 31 जनवरी 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा इस योजना में अब तक लिए गए खाद्यान्न की वसूली बाजार दर लगभग 27 रुपये किलो के हिसाब से की जाएगी, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिवअप अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर और फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी न केवल फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय को भेजेंगे।
पात्र लाभार्थियों की ई केवाईसी 31 दिसम्बर तक अनिवार्य
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीकृत पात्र परिवारों को शत प्रतिशत केवाईसी, आधार सिडीग एंव एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी होगी। सभी एनएफएसए पात्र लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2024 तक ई केवाईसी करवाया जाना अनिवार्य है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई थी, जिसे फिर एक माह बढाकर 31 दिसम्बर की गई। ई केवाईसी नहीं करवाने वाले परिवार के सदस्यों का नाम 31 दिसम्बर 2024 के बाद सरकार द्वारा काट दिया जाएगा। एनएफएसए में वापस नाम जुडवाने के लिए पूर्व की भांति प्रक्रिया अपनानी पडेगी। इस परेशानी से बचने के लिए सभी एनएफएसए परिवार उचित मूल्य दुकान पर जाकर पोस मशीन पर 31 दिसंबर तक शत प्रतिशत ई केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।