जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो 9 मई से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखों का उपयोग और ड्रोन संचालन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
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इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में फोटोग्राफी हेतु 20 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन संचालन की अनुमति संबंधित थानाधिकारी से पूर्व स्वीकृति के आधार पर दी जा सकेगी।
यह आदेश जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और सभी नागरिकों से इस प्रतिबंध की सख्ती से पालना करने की अपील की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।