राजस्थान में SI पेपरलीक को लेकर हाईकोर्ट में दो अहम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें एकलपीठ में जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने ट्रेनी SI के वेतन पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी करेंगे।
वहीं, इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई तय की गई है। इसमें ट्रेनी SI की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। ट्रेनी SI ने एकलपीठ के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई थी।
बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले ट्रेनी SI की फील्ड ट्रेनिंग रोकने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि पेपर एआई पेपर लीक प्रकरण में सरकार इससे पहले हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुकी है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में सलाह के लिए न्याय मित्र की नियुक्ति भी कर दी थी।
वहीं मामले को लेकर अभी सिसायत भी तेज है। सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब पर हैरानी जताई थी। वे लगातार सरकार से एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी अब पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने लगा है।