राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को अहम फैसला सुनाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिंगल बेंच के निर्णय को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द ही रहेगी।
हालांकि, खंडपीठ ने सिंगल बेंच द्वारा आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित संज्ञान को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं के चलते अब चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
एडवोकेट हरेंद्र नील के अनुसार, अदालत ने यह भी माना कि मामले में गंभीर गड़बड़ियां हुई थीं, जिसके कारण पूरी भर्ती को रद्द करना ही उचित कदम है। यह भर्ती 3 फरवरी 2021 को जारी नोटिफिकेशन के तहत 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
भर्ती प्रक्रिया के तहत 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 3.80 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद 20,359 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए और 3,291 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे। अंततः 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था।
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इस भर्ती परीक्षा पर बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसओजी को सौंपी गई। जांच के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने आए। मामले में आरपीएससी सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी भी हुई।
भर्ती रद्द करने को लेकर 13 अगस्त 2024 को याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को सिंगल बेंच ने परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था। इस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।
बाद में खंडपीठ ने 8 सितंबर को इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को सिंगल बेंच के फैसले को बहाल करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन महीने में अंतिम निर्णय देने के निर्देश दिए थे, साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी थी।