राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है और उसे किसी भी प्रकार से एसओजी (SOG) या अन्य एजेंसियों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्णय लेने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल, सब-इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई दो मई को होगी।
राज्य सरकार को मिला दो महीने का समय
हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई हुई। जहां राज्य सरकार की ओर से मैटर मेंशन किया गया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें निर्णय के लिए कुछ और समय चाहिए। इसके बाद दोपहर दो बजे फिर से मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार को दो महीने का समय देने का फैसला किया। अब राज्य सरकार को इस अवधि में निर्णय लेना होगा और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।