Rajasthan Crime: मसाज सेंटर्स के नाम पर चल रहे अनैतिक काम को रोकने के लिए पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें मसाज सेंटर्स के कमरों के पीछे कुंडी नहीं रहेगी और बाहर मेनगेट भी खुला रहेगा।
राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए अब पुलिस ने बेहद सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। स्पा और मसाज सेंटर्स के नाम पर अवैध गतिविधियां नहीं हो इसके लिए यह कदम उठाया गया है। एडिश्नल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ. रामेश्वर सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं।
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गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले सेँटर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे लोगों की निजता भी भंग होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि मसाज और स्पा सेंटर में अंदर दरवाजे पर कुंडी नहीं होगी और मेनगेट भी खुला रखा जाएगा। ऐसे में यदि कोई महिला स्पा सेंटर में जाती है तो उसके लिए यह यह गाइडलाइन असहज करने वाली होगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि स्पा और मसाज सेंटर में स्त्री और पुरुषों के स्पा और मसाज के लिए अलग-अलग खंड होंगे जिनके प्रवेश द्वार भी अलग ही रखे जाएंगे। जहां मसाज या स्पा दिया जाता है, उस केबिन का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्पा और मसाज लेने वाले स्त्री और पुलिस का आईडी सहित पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आवासीय भवनों में इस तरह के स्पा और मसाज सेंटर अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
मसाज और स्पा सेंटर में काम करने वालों को मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियो थैरेपी और एक्यूप्रेशर या फिर व्यावसायिक चिकित्सक में डिग्री या डिप्लोमा भी पेश करना होगा। सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकार्ड रखना होगा।
इसलिए जारी की गाइडलाइन
एडिश्नल कमिश्नर रामेश्वर सिंह के अनुसार कमिश्नरेट एरिया में बड़ी संख्या में स्पा और मसाज सेँटर चल रहे हैं। इनके नियंत्रण के लिए वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं थे। इन सेंटर्स पर आपत्तिजनक काम होने की शिकायतें बराबर मिल रही थीं। कुछ राज्यों ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रखी है।