आरोप साबित होने पर महिला को उम्रकैद
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जयपुर की एक पॉक्सो अदालत ने 30 वर्षीय महिला को 2023 में एक लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने लालीबाई को अपराध का दोषी ठहराया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।