फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jaipur: नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर होटल में यौन शोषण करने का मामला; POCSO कोर्ट से महिला को 20 साल की कैद

Sun, 20 Apr 2025 08:37 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Jaipur News: जयपुर के होटल में नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर यौन शोषण करने के मामले में POCSO कोर्ट ने आरोपी महिला पर दोष साबित होने पर उसे 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया है। पढ़ें पूरा मामला...।
विज्ञापन
आरोप साबित होने पर महिला को उम्रकैद - फोटो : AI Image- Freepik
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जयपुर की एक पॉक्सो अदालत ने 30 वर्षीय महिला को 2023 में एक लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने लालीबाई को अपराध का दोषी ठहराया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें- Kota News: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का किया उद्घाटन, ढोल भी बजाया
 
लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि सात नवंबर 2023 को बूंदी में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर लालीबाई के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि लालीबाई उसके बेटे, जो उस समय 16 साल का था, को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
जोशी ने बताया कि आरोप है कि महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह से सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गई। सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने महिला को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें- Sirohi News: पिकअप में बने बॉक्स में छिपाकर ले जाई जा रही महंगे ब्रांड की शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार


और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें