नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जयपुर जिले में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस लागू रहेगा।
पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। दूसरे चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 14 सितंबर को मतगणना दिवस पर भी शुष्क दिवस रहेगा।
दो चरणों में होगा मतदान
जयपुर जिले में दो चरणों में निकाय चुनाव के मतदान होंगे। इसमें पहले चरण में 9 सितंबर को शाहपुरा और चौमूं नगर परिषद तथा बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका नगरपालिकाओं में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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दूसरे चरण में 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में अवकाश रहेगा। पुनर्मतदान होने की स्थिति में संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान के दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जयपुर जिले के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
मतदान के लिए ईवीएम कमीशनिंग का कार्य देश नायक की निगरानी में रविवार को भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज में रविवार को आयोजित हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने परिसर का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया।