एनआईए - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी फिरोज खान के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट जयपुर में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी फिरोज को इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रहा था।
IPC, विस्फोटक अधिनियम और UAPA के तहत आरोप तय
फिरोज खान पर भारतीय दंड संहिता (IPC), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substance Act) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। ये सभी धाराएं मुख्य चार्जशीट और अब दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल की गई हैं।
यह भी पढ़ें- Alwar Murder: पत्नी के लिए मासूम की जघन्य हत्या, तांत्रिक के कहने पर चाचा ने दी बलि; खून निकालकर कलेजी...
तीन साल तक रहा फरार, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
एनआईए ने बताया कि विशेष अदालत, जयपुर ने पहले ही फिरोज खान को उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया था। साथ ही उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट (Standing Arrest Warrant) भी जारी किया गया था। फिरोज की गिरफ्तारी इस वर्ष अप्रैल में एनआईए द्वारा की गई जब वह तीन वर्षों तक फरारी काटने के बाद पकड़ में आया।
चित्तौड़गढ़ मामले में NIA की अहम कार्रवाई
चित्तौड़गढ़ में हुई विस्फोटक सामग्री की बरामदगी को लेकर यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसी ने चार्जशीट की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया है।
यह भी पढ़ें- Jaipur News: टीकाराम जूली ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- RTI को कमजोर किया जा रहा, अफसर-कर्मचारी उड़ा रहे धज्जियां