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Jaipur: जयपुर में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 32 हजार से ज्यादा बोतलें सीज

Mon, 06 Jul 2026 06:19 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के निर्माण नगर स्थित स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर कार्रवाई कर 32,292 बोतलें सीज कीं। लेबलिंग, लाइसेंस और भंडारण संबंधी अनियमितताओं के चलते नमूने जांच के लिए भेजे गए।
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खाद्य विभाग का छापा - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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राजस्थान में चल रहे 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने रविवार को जयपुर के निर्माण नगर स्थित स्टिंग एनर्जी के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने 32,292 बोतलें सीज कर दीं और उत्पादों के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने पद्मावती कॉलोनी, निर्माण नगर स्थित मैसर्स अंजली इंटरप्राइजेज के गोदाम का निरीक्षण किया। यहां "स्टिंग एनर्जी" नामक कैफिनेटेड पेय का नमूना लिया गया।

निरीक्षण के दौरान उत्पाद के लेबल पर "Stimulates Mind", "Energizes Body", "Energy Drink" और "Sports Drink" जैसे दावे दर्ज पाए गए। विभाग के अनुसार, ये दावे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं।
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निरीक्षण में मिलीं ये अनियमितताएं
गोदाम की जांच में कई अन्य कमियां भी सामने आईं, जिनमें खाद्य अनुज्ञा (लाइसेंस) की प्रति मौके पर उपलब्ध नहीं होना पाया गया।  गोदाम का फर्श कई स्थानों से टूटा हुआ मिला।
खाद्य उत्पादों का निर्धारित मानकों के अनुसार पैलेट्स पर भंडारण नहीं किया जा रहा था। वहीं खाद्य परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के पास वैध लाइसेंस भी नहीं था। डॉ. शुभमंगला ने बताया कि इन कमियों को लेकर संबंधित फर्म को अलग से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।

ब्लिंकिट के गोदाम से भी लिए गए नमूने
इसी अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा टीम ने पटेल नगर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम का भी निरीक्षण किया। यहां 'गेटोरेड ऑरेंज' और 'रीलोड' ब्रांड के नॉन-कार्बोनेटेड वॉटर-बेस्ड पेय पदार्थों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच के लिए लिए गए।

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सभी नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य सुरक्षा मानकों या लेबलिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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