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Dausa News: अब यदि खुले में नहाते दिखे नगर परिषद वसूलेगी 100 रुपये जुर्माना, सख्ती से लागू होंगे ये नियम

Wed, 04 Feb 2026 11:15 AM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा

सार

नगर परिषद अब फरवरी महीने से खुले में नहाने, गंदगी फैलाने, सड़क पर कचरा डालने और सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वालों पर सीधे जुर्माना लगाने जा रही है, जिससे स्वच्छता नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सके।
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दौसा नगर परिषद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए अब फरवरी माह से नियमों की पालना सख्ती से की जाएगी। इसमें अगर कोई व्यक्ति खुले में नहाता मिल गया तो उस पर एक सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गोबर डालने पर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। किसी दुकानदार ने सड़क पर कचरा फैलाया तो हर दिन पांच सौ रुपए देने होंगे।

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यह कार्रवाई दौसा नगर परिषद की टीम करेगी। नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंध नियम 2016 का उल्लंघन करने पर दोषियों से जुर्माना राशि वसूलने के लिए उप विधियां बनाई गई है। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि इसका मकसद शहर को साफ-सुथरा रखना है।

बाइक धोकर पानी फैलाने पर भी जुर्माना
अगर किसी व्यक्ति ने सड़क पर बाइक या स्कूटर धोकर वहां मिट्टी, ऑयल व पानी फैलाया तो उसे हर दिन 750 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा किसी रेस्टोरेंट या होटल मालिक ने कचरा फैलाया तो हर दिन एक हजार रुपए तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने कचरा फैलाया तो हर दिन के 2500 रुपए का जुर्माना देना होगा। कचरा जलाने पर सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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कचरा पात्र रखना अनिवार्य
शहर में दुकानों पर अब कचरा पात्र रखना अनिवार्य होगा। कचरा पात्र नहीं मिलने पर हर दिन का 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी भवनों, चौराहों, शहर की चार दीवारी पर प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति पोस्टर, बैनर व स्लोगन लिखकर सुंदरता खराब करने पर हर दिन 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा प्लास्टिक कचरा जलाने पर 200 रुपए व प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने पर 75 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इनके अलावा अलग-अलग तरीके से गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। जिससे कुल सत्रह प्रकार का जुर्माना वसूला जाएगा।
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इनका कहना है
एक फरवरी से नियमों की पालना सख्ती से करवाई जाएगी। शहरवासी भी अपने आसपास के इलाके को साफ-सुथरा रखें। किसी ने बिना मंजूरी के रोड कट किया तो अब 25 सौ रुपए प्रति फीट की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
-अशोक मीणा, एमआइएस अभियंता, दौसा

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