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Rajasthan: भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल को राहत, कोर्ट ने 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के दिए आदेश

Sat, 11 Jun 2022 07:58 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा

सार

भाजपा विधायक चंद्राकांत मेघवाल को पांच साल पुराने मामले में पुलिस ने थाने बुलाया था पर मेघवाल नहीं पहुंची। हालांकि, मेघवाल के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।
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चंद्रकांता मेघवाल - फोटो : Social Media
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विस्तार
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भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार कुछ दिनों के लिए टल गई है। मेघवाल पर महावीर नगर थाने में दर्ज एक पांच साल के पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विधायक के अधिवक्ता राजेश अड़सेला ने बताया कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद न्यायलय ने विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए। वहीं अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 जून निर्धारित कर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया है।

बता दें कि  महावीर नगर थाने के सीआई श्रीराम बड़ेसरा को चांटा मारने और लॉकअप तोड़ने की धमकी देने के पांच साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेन्द्र मेघवाल मेघवाल सहित नौ लोगों पर लगा आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में तीन आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर हो गई। 

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क्या है मामला
महावीर नगर पुलिस ने अब भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेंद्र मेघवाल सहित छह जनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर सात जून को थाने में तलब किया था लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। विधायक ने वकील के जरिए नौ जून को जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम और अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। अंतरिम जमानत की अर्जी में 10 जून को राज्यसभा चुनाव मतदान समय के पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं करने की प्रार्थना की थी। जिला एवं सेशन न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।

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