राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में संचालित खाद्य प्रयोगशालाओं के संचालन का रोडमेप क्या है।
इसके साथ ही अदालत ने सरकार से ये भी बताने को कहा है कि वास्तव में कितनी खाद्य प्रयोगशालाओं का संचालन किया जा रहा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश केसी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रहलाद कुमार गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर और जोधपुर में खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है।
वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा की जहां प्रयोगशाला संचालित हो रही हैं वहाँ ना तो शुल्क निर्धारित किया गया और ना ही समय पर जांच रिपोर्ट मिल रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार से प्रयोगशालाओं के संचालन का रोडमेप पेश करने को कहा है।