अजमेर जिले के बिजयनगर क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं से हुए यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अजमेर स्थित पॉक्सो कोर्ट-1 में आठ बालिग आरोपियों के खिलाफ 895 पन्नों का विस्तृत आरोप-पत्र पेश किया। इसके अलावा, 44 पन्नों की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई। इससे एक दिन पहले, 16 अप्रैल को इसी मामले में शामिल पांच नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया गया था।
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बिजयनगर थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में दर्ज मामले में तीन नाबालिग पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस और अन्य तथ्यों के आधार पर यह चालान पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोर्ट में गवाहों के बयान और अन्य सबूत के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
वहीं, विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों अफराज, रेहान, अमन उर्फ अमान, जावेद, लुकमान, सोहेल मंसूरी, आशिक और करीम खान के खिलाफ यह चालान दाखिल किया है। वहीं, पांच नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब 15 फरवरी को एक नाबालिग लड़की ने बिजयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में एक और नाबालिग ने भी इसी तरह की शिकायत की। इसके बाद तीनों पीड़िताओं के परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप था कि ये आरोपी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे। साथ ही उनकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन आरोपियों पर लड़कियों को जबरन कलमा पढ़वाने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, आईपीसी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की थी।
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मामले के सामने आने के बाद बिजयनगर और आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पूर्व पार्षद भी शामिल है, जबकि पांच नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है।