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Ajmer: घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रसद विभाग की कार्रवाई, 17 सिलेंडर जब्त किए

Thu, 13 Feb 2025 10:21 AM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर

सार

अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल को लेकर रसद विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न जगहों से 17 सिलेंडर जब्त कर एजेंसी के सुपुर्द किए।
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रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए
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विस्तार
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रसद विभाग ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ अभियान चलाते हुए अजमेर और किशनगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को विभिन्न स्थानों से कुल 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई उन सूचनाओं के आधार पर की गई, जिनमें घरेलू गैस सिलेंडरों का अनधिकृत रूप से व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जानकारी मिली थी।

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अजमेर शहर में रसद विभाग की टीम ने परबतपुरा बाईपास स्थित सतनाम बैकर्स, आदर्श नगर स्थित जय भोले टी स्टॉल, गढ़ी मालियान जोन्सगंज स्थित बालाजी टी स्टॉल, दिल्ली वाला ढाबा और माखुपुरा टेंपो स्टैंड के पास फूड जोन पर छापा मारा। यहां से 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिन्हें गुलाब गैस एजेंसी, अजमेर के सुपुर्द कर दिया गया।

किशनगढ़ में भी 11 सिलेंडर जब्त

किशनगढ़ क्षेत्र में भी रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए महेश नगर स्थित श्री स्वीट्स एंड नमकीन, मदनगंज स्थित बिस्मिल्लाह होटल, नेशनल एग सेंटर, द रॉयल कैफे और श्री अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार से कुल 11 सिलेंडर जब्त किए। इन सिलेंडरों को के.जी.एन. एचपी गैस सर्विस, किशनगढ़ की सुपुर्दगी में रखा गया।
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जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एलपीजी ऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। इस मामले में ईसी एक्ट 1955 की धारा 6ए के तहत जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान यह साबित करता है कि विभाग जनसुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

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