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Ajmer News: मिलावट की आशंका में 800 लीटर मूंगफली का तेल सीज, मसाले और नमकीन के नमूनों की भी होगी जांच

Tue, 28 May 2024 08:36 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर

सार

प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत अजमेर जिले के पीसांगन में एक फर्म पर कार्रवाई कर मिलावट के संदेह में 800 लीटर मूंगफली का तेल सीज किया गया। साथ ही मसालों और नमकीन के नमूने भी लिए।
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राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अजमेर जिले के पीसांगन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने 800 लीटर संदिग्ध मूंगफली का तेल जब्त कर जांच के लिए मसालों व नमकीन के नमूने के लिए।

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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में फूड सेफ्टी टीम ने अजमेर जिले के पीसांगन में मैसर्स आकाश स्टोर पर कार्रवाई करते हुए मिलावट के संदेह में विभिन्न ब्रांड का 800 लीटर मूंगफली का तेल सीज किया। 

खाद्य सुरक्षा चिकित्सक ज्योत्सना रंगा ने बताया कि उक्त फर्म के द्वारा हल्की क्वालिटी का मिलावटी खाद्य तेल बेचने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम द्वारा फर्म के गोदाम का निरीक्षण करने पर कार्तिक और गणेश ब्रांड मूंगफली तेल के टिन और 2, 5 व 10 लीटर जार में भरा हुआ लगभग 800 लीटर मूंगफली का तेल सीज किया गया। उक्त तेल मेड़ता की महादेव और कपिल ऑयल इंडस्ट्रीज से मंगवाया गया था। 
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जांच में सामने आया कि तेल के पंद्रह किलो के टिन पर 3200 रुपये एमआरपी अंकित था, जिस पर प्रोपराइटर अर्पित डोसी ने बताया कि होलसेल में 1900 रुपये का बेचते हैं। विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के संदिग्ध घी एवं तेल के ब्रांड पर निरंतर कार्रवाई की जाए। इस कड़ी में मिलावट का अंदेशा होने पर दोनों ब्रांड के नमूने लेकर 800 लीटर मूंगफली का तेल अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया है। फर्म द्वारा माल खरीद के बिल टीम को दिए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में अक्सर कंपनी द्वारा मूंगफली तेल सप्लाई किया जाता है और बिल सोयाबीन या अन्य हल्के तेलों के दिए जाते हैं। 

दूसरी कार्रवाई पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित मैसर्स श्रीगणेश जनरल स्टोर पर की गई, जिसमें मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन, दाल, नमकीन आदि के नमूने लिए गए। इसके अलावा टीम ने अन्य दुकानों का भी निरीक्षण किया और दुकानदारों को अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थ जो बिल के साथ खरीदे गए हों केवल वे ही बेचने हेतु निर्देशित किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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