फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sikar: फतेहपुर शेखावाटी में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप के दोषी को 25 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी

Wed, 26 Apr 2023 10:25 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर

सार

सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार वर्ष पूर्व सदर थाना इलाके में बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप के दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
गैंगरेप का दोषी को हुई सजा। - फोटो : Amar Ujala Digital
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट रामचन्द्र माहिच ने बताया कि दिनांक 12.7.2019 को एक बुजुर्ग विधवा ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में उसने बताया कि वह अपनी दोहिती की शादी से लौटते समय सायंकाल पांच बजे गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी दो युवक जीप लेकर आए और चलने के लिए कहा। मना करने पर जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले गए। फतेहपुर बीड में जाकर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। तत्कालीन डीएसपी कुशाल सिंह ने प्रकरण का अनुसंधान किया था।

विज्ञापन


अदालत में पेश किए गए 15 गवाह और 30 दस्तावेज
सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में कोर्ट में 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी मनोज कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी भाऊजी की ढाणी को धारा 366 आईपीसी में सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 376डी में 25 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी एडवोकेट रामचन्द्र माहिच और पीड़िता की तरफ से पैरवी एडवोकेट दिनेश शर्मा ने की।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें