चंडीगढ़। आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (पीटीयू) के वीसी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद व्यक्तिगत हलफनामा न दाखिल करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्देशों के बावजूद क्या वीसी के पास हलफनामा पेश करने का समय नहीं था।
कपूरथला निवासी अमरदीप गुजराल ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें पीटीयू द्वारा 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए पांच एलाइड हेल्थ केयर कोर्स में नए दाखिलों की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दिसंबर 2024 के निर्देश का उल्लंघन था, जिसमें नए कोर्स के लिए वैधानिक नियम बनने तक रोक लगाई गई थी।
सुनवाई में पीटीयू की ओर से कुलसचिव के माध्यम से एक पन्ने का हलफनामा पेश किया गया, जिसे वीसी ने अपनाया। कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना और स्पष्ट किया कि कुलसचिव का हलफनामा आदेश का विकल्प नहीं हो सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा न आने पर विश्वविद्यालय के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने वीसी को निर्देश दिया कि वे सीधे अदालत के समक्ष व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें और भविष्य में आदेशों की अनदेखी न होने पाए। ब्यूरो