जब्त ट्रैक्टर-ट्रालियां पुराने शंभू थाने में रखी जाएंगी
पुलिस प्रशासन ने शंभू बॉर्डर से जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रालियों, एलईडी, पंखे, एसी, कूलर और अन्य सामान को पुराने शंभू थाने में बनाए गए एक यार्ड में रखने का निर्णय लिया है। किसान अपनी संपत्ति का प्रमाण दिखाकर वहां से अपना सामान ले सकेंगे। एसएसपी ने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ टकराव नहीं चाहता और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत जारी है।
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पटियाला जेल भेजे गए किसानों पर केस दर्ज
किसान नेता तेजवीर सिंह के अनुसार, हिरासत में लिए गए किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 126 के तहत किसी व्यक्ति को जबरन किसी स्थान पर जाने से रोकना दंडनीय अपराध है, जबकि धारा 170 पुलिस को ऐसे व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, जिन पर संज्ञेय अपराध की योजना बनाने का संदेह हो।
प्रशासन का कहना है कि कई किसान सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं और जल्द ही शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा।