बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में सोमवार को इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) कोर्ट में आरोपियों की चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। ईडी ने तैयारी के लिए और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर तय कर दी। केस की सुनवाई के लिए मुंबई आर्थर रोड जेल से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।
ईडी ने पिछली पेशी पर कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दी थी कि वह 26 अक्तूबर को अगली पेशी पर केस के 10 आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर देगी।आज ईडी कोर्ट में आरोपियों की चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। ईडी की तरफ से कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए पहुंचे असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह ने कहा कि चार्जशीट तैयार करने के लिए अभी और समय चाहिए।
इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर तय कर दी। आज केस की सुनवाई एडिशनल सेशन जज रजिंदर अग्रवाल की कोर्ट में हुई। साथ ही कोर्ट में भोला के पिता बलशिंदर सिंह और मां बलतेज कौर की हाजिरी भी डाली गई। इन दोनों को हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
भोला आज दोबारा से नाभा जेल में शिफ्ट हो गया। भोला के वकील की ओर से डाली अर्जी पर गौर करते हुए मुंबई ट्रायल कोर्ट ने नाभा जेल अथारिटी को पत्र लिखकर भोला को वहीं रखने को कह दिया है। मुंबई ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भोला की पेशी कराई जाया करेगी। अगर उसे भविष्य में कभी मुंबई लाने की जरूरत पड़ी, तो प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा।