एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर 16 सितंबर 2015 को थाना सदर समाना में आरोपी कुलदीप सिंह मनी निवासी जटा खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप लगा था कि कुलदीप सिंह नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। लड़की की ओर से अपनी बुआ के गांव में कुछ समय रहने के दौरान आरोपी ने उसे बहकाया था।