समाना के नजदीकी गांव तलवंडी मलिक में हुए एक कत्ल केस में पटियाला की अदालत ने शनिवार को पिता-बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की अदालत ने तलवंडी मलिक के निवासी संतोख सिंह व गुरभेज सिंह को यह सजा सुनाई है।
इसी गांव के रहने वाले निशाबर सिंह की शिकायत पर दोनों दोषियों के खिलाफ थाना सदर समाना में 18 अगस्त 2014 को उसके लड़के निशान सिंह का कत्ल करने का मामला दर्ज किया गया था। केस फाइल के मुताबिक निशाबर सिंह व उसके लड़के पर खेतों में काम करके घर लौटते हुए एक जगह पर छिपे इन दोनों दोषियों ने किसी पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला कर दिया था। इस दौरान निशान सिंह गंभीर घायल हो गया था और इलाज दौरान उसकी मौत हो गई थी।