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चार लोगों की हत्या में अदालत ने आठ को सुनाई उम्रकैद की सजा, 15 बरी

Sat, 02 Jul 2016 09:56 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, पटियाला
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अदालत का फैसला - फोटो : डेमो फोटो
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बगीची बाबा बंबा सिंह में 21 सितंबर, 2007 को हुए गोलीकांड में निहंग प्रमुख बाबा बलबीर सिंह के पिता समेत दो भाइयों और नौजवान भतीजे के हुए कत्ल केस में पटियाला की अदालत ने शुक्रवार को आठ लोगों को दोषी करार देते हुए ताउम्र कैद की सजा सुना दी। जबकि दो महिलाओं समेत 15 को बरी कर दिया।
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इस गोलीकांड में निहंग मुखी बाबा बलबीर सिंह के पिता आसा सिंह, दो भाइयों भजन सिंह व जगदीश सिंह और नौजवान भतीजे कर्मजीत सिंह का कत्ल हुआ था। पटियाला के एडिशनल सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने करीब 138 पन्नों का फैसला सुनाते हुए केस का निपटारा किया। इस केस में परमजीत सिंह उर्फ उदे सिंह, उसका लड़का गुरइकबाल सिंह पन्नू, धर्म सिंह, काला सिंह, कुलवंत सिंह, परमजीत सिंह अभी तक फरार हैं। फैसले के दौरान पुलिस की ओर से अदालत के बाहर सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हुए थे। एसपी सिटी दलजीत सिंह राणा की अगुवाई में दो डीएसपी और चार थानों की पुलिस और एसएचओ अपनी पार्टियों के साथ तैनात रहे। 

उम्रकैद की सजा पाने वालों में रविंदर सिंह रांझा, सुखदेव सिंह बब्बर, शहीद सिंह उर्फ पाल, करतार सिंह, रणजीत सिंह, कुलवंत सिंह,  किकर सिंह, जगसीर सिंह शामिल हैं। अदालत ने दोषियों को धारा 302, 149 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार जुर्माना, धारा 307, 149 आईपीसी के तहत 10-10 साल कैद की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माना, 326, 149 आईपीसी के तहत सात-सात साल कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, 325, 149 के तहत तीन-तीन साल कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। 
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बरी होने वालों में राम सिंह, धर्म सिंह, गुरसेवक सिंह, श्मशेर सिंह, केहर सिंह, विरसा सिंह खालसा, सुखदेव सिंह फौजी, सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह रागी, रजिंदर सिंह टाइगर, मलकीत सिंह, बलदेव सिंह, मनजीत कौर पत्नी उदे सिंह, मनप्रीत कौर पुत्री उदे सिंह शामिल हैं। 


क्या था मामला
इस गोलीकांड में चार कत्ल हुए थे और बाबा बलबीर सिंह के चाचा व मुख्य शिकायतकर्ता बाबा सुरजीत सिंह समेत चार गंभीर रूप में घायल हुए थे। यह हमला निहंग सिंहों की सिरमौर जत्थेबंदी बुड्ढा दल के तत्कालीन मुखी बाबा संता सिंह की ओर से मौजूदा मुखी बाबा बलबीर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने के खिलाफ घोडियां दल के प्रमुख सुरजीत सिंह व परमजीत सिंह उर्फ  उदे सिंह के गुट के निहंगों की ओर से किया गया था। केस में शिकायतकर्ता बाबा दर्शन सिंह समेत जेल के दौरान हमलावर निहंग सुरजीत सिंह और मेजर सिंह की मौत हो चुकी है। 

बाबा बलबीर सिंह धड़े के चार लोगों को भी 10 साल कैद, तीन बरी
पटियाला। बगीची बाबा बंबा सिंह में हुए गोलीकांड दौरान बाबा बलबीर सिंह के विरोधी गुट के तीन लोगों पर भी कातिलाना हमला हुआ था। अदालत ने आज इस मामले में भी फैसला सुनाते हुए चार लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि तीन को बरी कर दिया। जिन तीन लोगों पर कातिलाना हमला हुआ था, उनमें रणजीत सिंह, करतार सिंह व शहीदपाल सिंह शामिल हैं। इन्होंने आरोप लगाया था कि बाबा दर्शन सिंह, इसके लड़के विश्वप्रताप सिंह, बाबा दियाल सिंह, इसके दो बेटों बलदेव सिंह व लक्ष्मण सिंह समेत बाबा जस्सा सिंह, खडक सिंह और कर्म सिंह ने उन पर हमला करके उनको हथियारों के साथ घायल किया। अदालत ने विश्वप्रताप सिंह, बाबा दियाल सिंह, बलदेव सिंह और लक्ष्मण सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 307, 149 आईपीसी में 10-10 साल कैद की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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